EPFO-छूटे कर्मचारियों के लिए क्या है अवसर ,नियोक्ता कंपनियों को कितने दिनों का मिला है मौका !!


धनबाद (DHANBAD) : नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर निकलकर सामने आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ )ने नियोक्ता कंपनियों से कहा है कि वह अपने उन कर्मचारियों को पीएफ में शामिल कर सकते हैं, जिन्हें पहले इसमें नहीं जोड़ा गया था. जानकारी के अनुसार ईपीएफओ ने यह मौका 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच छूटे कर्मचारियों के लिए दिया है. इपीएफओ ने इस योजना का नाम इंप्लाइज एनरोलमेंट स्कीम -2025 रखा है. इसका मकसद अधिक से अधिक कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा देना है. पहले हुई गलतियों को ठीक करना भी मकसद है. इस योजना के तहत नवंबर 25 से लेकर 6 महीने तक का समय दिया जाएगा.
जो संस्थान या कंपनी अभी तक पीएफ के तहत पंजीकृत नहीं है, वह भी इस योजना के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कर्मियों को पीएफ में जोड़ सकते है. इस योजना के तहत नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए पात्र कर्मचारियों को नामांकित कर सकते हैं और पूर्व की अनियमितताओं को नियमित कर सकते है. ईईएस-2025 के प्रावधानों के मुताबिक, जिन मामलों में पहले कर्मचारियों का अंशदान नहीं काटा गया था, वहां नियोक्ता को केवल नियोक्ता का अंशदान, धारा 7Q के तहत ब्याज, लागू प्रशासनिक शुल्क और केवल 100 रुपये की सीमित दंड राशि जमा करनी होगी.
इसे ईपीएफओ की तीनों योजनाओं के तहत पूर्ण अनुपालन माना जाएगा. ईपीएफओ ने इसे एकमुश्त और समयबद्ध अवसर बताते हुए सभी नियोक्ताओं से इसका लाभ उठाने और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने का आग्रह किया है. साथ ही, संगठन डिफॉल्ट करने वाले नियोक्ताओं से एसएमएस और ईमेल के जरिए संपर्क कर उन्हें ईईएस-2025 के तहत अपनी चूक नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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