रांची(RANCHI) : साहेबगंज के चर्चित रुबिका पहाड़िन हत्याकांड मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने बहस की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन आरोपियों को बेल दे दी है. जिनमें आमिर हुसैन, महताब और गुलेरा शामिल हैं. सभी आरोपी मुख्य रूप से दिलदार अंसारी के रिश्तेदार बताए जा रहे है. बता दें कि अदालत ने तीनों आरोपियों को बेल देते हुए यह शर्त रखी है कि तीनों को रोजाना थाना में अपनी हाजिरी लगानी होगी और 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने होंगे.
पिछले साल हुई थी रुबिका की हत्या
बता दें कि बीते साल 17 दिसंबर को साहिबगंज के बोरियो में एक निर्माणाधीन आंगनबाड़ी के पास से एक महिला का पैर बरामद किया गया था. इसके बाद जब पुलिस ने इस संबंध में छानबीन शुरू की तो मानव शरीर के 18 टुकड़े मिले. बाद में पुलिस जांच में पता चला कि शरीर के टुकड़े बोरियो के दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी रूबिका पहाड़िन की हैं. इस मामले के बाद रूबिका के पिता ने आरोप लगाया था कि दिलदार अंसारी ने ही रूबिका की हत्या के बाद शव को टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया गया है.
इन आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार
इस मामले में दिलदार अंसारी, उसके पिता मुस्तकीम अंसारी, मां मरियम निशा, पहली पत्नी सरैजा खातून, बहन गुलेरा खातून, भाई महताब अंसारी व आमिर अंसारी, स्टैंड किरानी मैनुल हक मोमिन, उसकी पत्नी शहर बानो, मैनुल अंसारी और उसकी पत्नी जरीना बीबी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
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