दुमका (DUMKA) :दुमका जिला के शिकारीपाड़ा बीडीओ सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी एजाज आलम ने भूटकान्दर गांव पहुंचकर एक नाबालिग छात्रा की शादी को रोक दिया. बीडीओ ने नाबालिग के पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में यह बॉन्ड पेपर लिखवाया कि वह अपनी नाबालिग बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले नहीं करेंगे.
जानकारी के अनुसार दुमका चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रितिका कुमारी ने शिकारीपाड़ा बीडीओ को एक पत्र लिखा कि रांची चाइल्ड हेल्पलाइन को हेल्पलाइन नंबर 1098 पर यह सूचना मिली है कि शिकारीपाड़ा प्रखंड के भूटकान्दर गांव में 15 वर्षीय किशोरी की शादी 16 जून को तय हुई है. इसे अविलंब रुकवाते हुए सूचना देने का आग्रह किया गया था, ताकि राज्य मुख्यालय को फॉलोअप भेजा जा सके. जानकारी प्राप्त होते ही बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ एजाज आलम तत्काल शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और वस्तुस्थिति से अवगत हुए. उन्होंने नाबालिग के पिता को समझाया कि नाबालिग की शादी कानूनन अपराध है. वह 18 वर्ष से कम उम्र में बेटी की शादी करने की बात सोंचे तक नहीं. साथ ही बीडीओ ने सख्त हिदायत दी कि पहले वे अपने बच्ची को पढ़ाए-लिखाये और उसे अपने पैरों पर खड़ा करें उसके बाद ही शादी की पहल करें. आखिरकार बीडीओ की प्रयास रंग लाया और परिवार वालों ने अंत में एक बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया कि वह नाबालिग की शादी नहीं करेंगे. बीडीओ ने बताया कि नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.
रिपोर्ट. पंचम झा
4+