सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा़, जानिए पूरा मामला


टीएनपी डेस्क (TNP DESK): कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है. यह खबर झारखंड के सिमडेगा जिले से आई है. पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है. इनके ऊपर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप था. यह मामला 2020 का है.
सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना के बारे में जानिए विस्तार से
सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना का है. लड़की एक इंगेजमेंट कार्यक्रम में अपने परिचित के यहां गई थी वहीं मेराज अंसारी उर्फ सोनू खान और अकीब अंसारी ने लड़की को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और घटना को अंजाम दिया.पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी.फिर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया.पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए.तथ्य और गवाह के बयान के आधार पर मेराज अंसारी और अकीब अंसारी को दोषी माना गया. आज दोनों को पोक्सो की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी.
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