बोर्ड परीक्षाओं के बीच ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई


रांची(RANCHI): झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में रांची जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. वर्ष 2026 की सीबीएसई, आईसीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत को निर्देश दिया है कि निर्धारित ध्वनि मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए.
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय सीमा से अधिक ध्वनि स्तर पाए जाने पर चुनाव प्रचार में लगे वाहन, प्रत्याशी, संगठन, बार एवं रेस्टोरेंट संचालक या अन्य आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसमें साउंड सिस्टम या वाहन की जब्ती, जुर्माना और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई शामिल होगी. फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में चल रही हैं, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह तक होंगी. प्रशासन के अनुसार कई इलाकों में लाउडस्पीकर और डीजे के जरिए निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारित की जा रही है. ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग डेसिबल सीमा तय है तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है. उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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