सिंदरी बवाल कांड: सतीश महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, जानिए क्या हुआ


धनबाद(DHANBAD): सिंदरी बवाल कांड में आरोपी सतीश महतो की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. जिला सत्र न्यायाधीश 16 अखिलेश कुमार की कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है. सिंदरी में दर्ज तीनों f.i.r. में सतीश महतो नामजद आरोपी है. सिंदरी के लक्खी सिंह के घर व दफ्तर पर हमला करने, पुलिस बल पर हमला करने और भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार को जान से मारने की मंशा से हमला करने के तीन मामले दर्ज हैं. ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार दिल्ली के अस्पताल में जीवन -मरण से जूझ रहे हैं.
कुल तीन मामले हुए हैं दर्ज
जानकारी के अनुसार पहला मामला सिंदरी थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद की ओर से दर्ज कराया गया है. जबकि दूसरा अमर कुमार सिंह और तीसरा मामला बलियापुर के एएसआई वर्ना उरांव की ओर से उपद्रवियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया है. थाना प्रभारी सिंदरी ने सतीश महतो समेत 39 नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है.
प्राथमिकी में यह कहा गया है
प्राथमिकी के मुताबिक 25 अगस्त 2022 की दोपहर डेढ़ बजे 15 सौ की संख्या में लाठी, डंडा, तलवार, तीर व धनुष लेकर उपद्रवी जगदीश रवानी, बबलू महतो, राजू महतो के नेतृत्व में तोड़फोड़ की एवं जो भी लोग रास्ते में जा रहे थे, उन्हें पीटा जा रहा था. उन्हें पानी टंकी के पास रोकने का प्रयास किया गया परंतु वे लोग नहीं माने. उनमें से कुछ लोग लक्की सिंह को जान से मारने के प्रयास में थे. सिंदरी की ओर से भी दूसरे रास्ते से 500 लोग हरवे-हथियार के साथ पहुंच गए, जब उपद्रवियों को रोका जा रहा था तो वे लोग भाला, तलवार, तीर से मारने पर उतारू हो गए.
4+