दुमका : भागवत राउत हत्याकांड में शामिल सात आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी, 22 नवंबर को होगी सजा

    दुमका : भागवत राउत हत्याकांड में शामिल सात आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी, 22 नवंबर को होगी सजा

    दुमका (DUMKA) : दुमका के चर्चित भागवत राउत हत्याकांड में दुमका कोर्ट के जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी 7 अभियुक्तों को दोष सिद्धि करार दिया है. सजा 22 नवंबर को सुनाई जाएगी. जमानत पर चल रहे छह अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है. जबकि एक अभियुक्त को जमानत नहीं मिलने के कारण वह जेल में ही है.

    क्या था मामला

    3 मई 2016 को भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत की महुआडंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आनन-फानन में उन्हें दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी. भागवत राउत  की हत्या के बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था. इस मामले में जयपाल उर्फ शिशुपाल राउत, शंभू राउत, पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, मुन्ना दुबे और विप्लव शर्मा को आरोपी बनाया गया था. पप्पू राउत को जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में ही रहना पड़ा. वहीं 6 अभियुक्तों को जमानत मिलने पर जेल से बाहर आ गए थे.

    कोर्ट में रहा गहमागहमी का माहौल

    गुरूवार को जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी को आईपीसी की धारा 302, 34, 120 B और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया. सजा 22 नवंबर को सुनाई जाएगी. दोष सिद्ध करार देते ही सभी अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. भागवत राउत हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आने की सूचना पर कोर्ट में दिनभर गहमागहमी का माहौल रहा. काफी संख्या में समर्थक कोर्ट परिसर में डटे रहें. दोष सिद्ध करार देते हैं. अभियुक्त सहित उनके समर्थकों के चेहरे मुरझा गए.

    रिपोर्ट: पंचम झा, दुमका


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