रांची में राजभवन, सीएम आवास और नेपाल हाउस के 100 मीटर दायरे में धारा-144 लागू, आदेश जारी

    रांची में राजभवन, सीएम आवास और नेपाल हाउस के 100 मीटर दायरे में धारा-144 लागू, आदेश जारी

    रांची (RANCHI) : राजधानी रांची में राजभवन और सीएम आवास, पुराने मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट की बाउंड्री, प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर दायरे में धारा-144 लागू कर दिया गया है. यह आदेश आज यानी की बुधवार (4 सितंबर) से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक जारी रहेगा. बता दें कि रांची में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने फैसला लिया है.

    कई जगहों पर घेराबंदी की घोषणा के बाद लिया गया फैसला

    शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय आदि महत्वपूर्ण स्थानों की घेराबंदी की घोषणाएं हो रही थीं. इसके चलते प्रशासन ने कड़े सुरक्षा उपायों के तहत यह कदम उठाया है. धारा-144 का दायरा राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराने मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट की बाउंड्री, प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस से 100 मीटर तक रहेगा. इसके अलावा नए विधानसभा भवन के 500 मीटर के दायरे में भी निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

    सदर एसडीओ ने जारी किया आदेश

    सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि इस इलाके में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर पूरी तरह रोक रहेगी. प्रशासन का यह कदम जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया है, ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे और कोई अप्रिय घटना न घटे. निषेधाज्ञा लागू होने के बाद इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा और विरोध प्रदर्शन की गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि शांति और कानून व्यवस्था कायम रह सके.


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