रांची (RANCHI) : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर आज बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. जिसमें कोर्ट ने निशिकांत दुबे को मिली राहत को बरकरार करते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 23 अगस्त तक बढ़ा दी है. बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे ने सचिवालय घेराव के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा. फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
भाजपा के कई नेताओं पर दर्ज की गई थी नामजद प्राथमिकी
आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से 11 अप्रैल को झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ सचिवालय घेराव निकाला गया था. यह यात्रा धुर्वा के प्रभात तारा मैदान से निकाली गयी थी. इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम बड़े नेताओं के साथ-साथ सांसद ने हिस्सा लिया था. प्रभात तारा मैदान से निकली यह घेराव यात्रा धुर्वा गोलचक्कर के पास आंदोलन में तब्दील हो गई. इसके बाद पुलिस की ओर से घेराव यात्रा को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया था. साथ ही आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था. मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी पत्थर और पानी के बोतल फेंके गए थे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी.
पुलिस की ओर से कांड संख्या 107/2023 के तहत. आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी थी.
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