राहत : मृत बैंक खाताधारकों के परिजनों-क़ानूनी उत्तराधिकारियों को अब क्यों नहीं लगाना पड़ेगा बैंकों का चक्कर, पढ़िए !

    राहत : मृत बैंक खाताधारकों के परिजनों-क़ानूनी उत्तराधिकारियों को अब क्यों नहीं लगाना पड़ेगा बैंकों का चक्कर, पढ़िए !

    धनबाद (DHANBAD) : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत देने की बात कही है. सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को भी राहत मिलेगी. योजना है कि अब मृत ग्राहकों के बैंक खातों में जमा राशि और लॉकर में रखे गए सामान को उनके परिजन आसानी से हासिल कर पाएंगे. इसके लिए नियमों को सरल बनाया जाएगा. फिलहाल विभिन्न बैंकों में इस तरह के मामले को निपटाने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं अख्तियार की जा रही है. 

    इससे मृतक बैंक ग्राहक के नॉमिनी अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दावा के निपटारे में भी विलंब होता है. अब एक समान मानक प्रक्रिया लागू की जाएगी. सभी बैंकों में एक जैसे दस्तावेज मांगे जाएंगे और निपटारे की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी. इससे मृतक के परिवार के सदस्यों को जल्द और आसानी से बैंक खाते या लॉकर में रखी चीज उन्हें मिल जाएगी.  

    आरबीआई पहले ही सभी बैंकों को निर्देश दे चुका है कि वे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा (FD) और लॉकर सुविधाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा दें. नामांकन के जरिए खाताधारक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके निधन के बाद निर्धारित व्यक्ति उनके खाते या लॉकर से जुड़ी राशि या सामग्री के वैध दावेदार होंगे.

    रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो 


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