जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पांच सीटों की भर्ती पर लगी रोक, दिव्यांग कोटे में अनियमितता के आरोपों पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई

    जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पांच सीटों की भर्ती पर लगी रोक, दिव्यांग कोटे में अनियमितता के आरोपों पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई

    रांची (RANCHI) : झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर आज यानि गुरुवार को सुनवाई हुई है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को अगले आदेश तक पांच सीटों को रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं. बताते चले की JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 के रिजल्ट में अनियमितता को लेकर एक याचिका दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन ने दर्ज कराई है. 
     
    सुनवाई के दौरान राहुल वर्धन के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुल 13 पद थे, पर सिर्फ 8 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है. इसके बाद ही कोर्ट ने कुल पांच सीटों पर नियुक्ति नहीं करने के निर्देश देते हुए जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांग है. इधर बताते चले की प्रार्थी राहुल वर्धन की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की. 

    ज्ञात हो कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए फरवरी 2024 में आवदेन लिए थे, जिसके तहत डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी निकाली गई थी. भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी, वहीं रिक्त पदों में 155 पद अनारक्षित थे. बता दें की जेपीएससी ने पिछले महीने ही परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है.


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