रांची: अफीम तस्कर को कोर्ट से मिली 20 साल की सजा, 4 लाख का लगाया जुर्माना 

    रांची: अफीम तस्कर को कोर्ट से मिली 20 साल की सजा, 4 लाख का लगाया जुर्माना 

    रांची(RANCHI):  कोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को कड़ी सजा दी है. कोर्ट ने दो अभियुक्तों विनोद कुमार और  मधु मेहता को 16 से 20 साल तक की  सजा सुनाई है.

    जानिए कोर्ट के आदेश के बारे में

    रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है.   मधु महतो को 20 साल  की सजा और 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.जुर्माना नहीं देने पर चार साल की सजा अलग से सजा मिलेगी.कोर्ट ने चंडीगढ़ निवासी विनोद कुमार को 16 साल की सजा और  3 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.जुर्माना नहीं देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

    इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अभियोजन की ओर से 16 गवाह  पेश किया था. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर अदालत ने  कठोर  सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ निवासी विनोद कुमार को एनसीबी की टीम ने 11 अगस्त, 2020 को रांची के  ओरमांझी के टोल प्लाजा के पास से 14 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. उसी की निशानदेही पर मनातू निवासी मधु को गिरफ्तार किया गया.उसके आवा से दो किलो अफीम बरामद किया गया था.इसके अलावा नगद राशि भी  बरामद की गई थी.

    इस घटना के बारे में विस्तार से जानिए

    11 अगस्त,2020 को रांची के ओरमांझी में टोल प्लाजा के पास एनसीबी की टीम ने चंडीगढ़ के विनोद कुमार  को एक कार में 14 किलो अफीम ले जाते पकड़ा था. उसकी निशानदेही पर रांची के कांके मनातू निवासी अफीम सप्लायर मधु महतो के घर से भी दो किलोग्राम अफीम बरामद हुआ.मधु महतो भी गिरफ्तार हुआ और उसके आवास से 20 लाख 80 हजार रुपए नकद बरामद किए गए थे. मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में यह एक बड़ी सजा मानी जा रही है.


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