रांची:हत्या के लगभग चार साल बाद आरोपियों को मिली सजा, 4 लोगों को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, पढ़ें पूरा मामला

    रांची:हत्या के लगभग चार साल बाद आरोपियों को मिली सजा, 4 लोगों को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, पढ़ें पूरा मामला

    रांची(RANCHI):अपहरण कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को कड़ी सजा सुनाई है.यह मामला रांची शहर के अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है. यह हत्या 2018 में हुई थी.आपको बताये कि रांची के 18 वर्षीय उदय ठाकुर का अपहरण  अक्टूबर 2018 को कर लिया गया था. अपराधी उदय ठाकुर को छोड़ने के लिए मोटी रकम की मांग कर रहे थे.उदय ठाकुर को अपहरणकर्ता रांची से बाहर ले गए. उदय ठाकुर रांची शहर के अलगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी स्थित गायत्री भवन में रहते थे.उनकी उम्र 18 साल की थी .अपहरणकर्ता उदय ठाकुर को अपने साथ रांची से बाहर ले गए.

    अपहरण से लगभग 1 महीने बाद चतरा जिले के हंटरगंज में एक शव मिला

    वहीं इसके बाद पीड़ित के परिजनों ने इस मामले में अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था.उदय ठाकुर के भाई ने यह मामला दर्ज कराया था. लगभग 1 महीने बाद यानी अपहरण से लगभग 1 महीने बाद चतरा जिले के हंटरगंज में एक शव मिला. जिस समय जंगल में सब बरामद हुआ उस समय उसकी पहचान करनी मुश्किल थी. लेकिन इसका डीएनए टेस्ट कराया गया. उदय ठाकुर के परिजन अपने पुलिस में मामला दर्ज कर कराया था.

    पुलिस ने क्या कार्रवाई की

    पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही थी. लगभग 1 महीने के बाद जब एक व हंटर गैस तो इसकी सूचना रांची पुलिस को मिली. शव का डीएनए टेस्ट कराया गया. डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि छात्र का शव उदय ठाकुर का ही है.

    कोर्ट में आगे क्या किया

    अभियोजन पक्ष के द्वारा गवाह पेश किए गए.अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की कोर्ट में यह मामला चला. कोर्ट ने अमित कुमार ,राजेश कुमार, प्रवेश सिंह छोटू उर्फ मुन्ना और मनीष कुमार उर्फ छोटेलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त प्रत्येक को विश्व हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.


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