रामगढ़ की विधायक को तीन महीने कैद की सजा, जानिए वजह 

    रामगढ़ की विधायक को तीन महीने कैद की सजा, जानिए वजह 

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में रामगढ़ विधायक ममता देवी को दोषी पाया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी मरियम हेंब्रम की अदालत ने जांच के बाद ममता देवी और उनके समेत सात अन्य लोगों को दोषी करार दिया है. हजारीबाग के एमपी/एमएलए कोर्ट में सभी को 3 महीने कैद की सजा सुनाई गई. हालांकि सजा की घोषणा के बाद सभी को बेल भी मिल गई. 

    उग्र ग्रामीण ने कंपनी के काम में डाला बाधा 

    बता दें कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर गांव में जोरदार हंगामा हुआ था. इसके तहत ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले आंदोलन किया गया था. इस आंदोलन में तकरीबन 150-200 की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे. आंदोलन के दौरान उग्र ग्रामीण ने कंपनी के काम में बाधा डाला. इसी बात को लेकर कंपनी के सुपरवाइजर धीरेंद्र कुमार प्रमाणिक ने गोला थाना में मामला दर्ज कराया था. इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प हो गई थी और पुलिस की चलाई गई गोली से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी.

     


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