रामनवमी पर बिजली आपूर्ति बंद रखने की अनुमति, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, जानिए विस्तार से

टीएनपी डेस्क : अब रामनवमी पर बिजली विभाग यानी झारखंड बिजली वितरण निगम बिजली की आपूर्ति बंद कर सकेगा.रामनवमी में सैकड़ो झंडा जुलूस निकाला जाता है.इसमें यह खतरा रहता है कि वह बिजली के तार में शर्ट नहीं जाए और कोई हादसा ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम के स्टैंड को सही मानते हुए रामनवमी के मौके पर बिजली आपूर्ति बंद करने की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को पर रोक लगा दी है.सरहुल के मौके पर बिजली आपूर्ति बंद किए जाने से हाई कोर्ट नाराज था और स्वत: संज्ञान लेते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को तलब किया था.यह आदेश दिया गया था कि आगे से बिजली आपूर्ति त्यौहार को लेकर नहीं काटी जानी चाहिए.झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन नेतृत्व दिया था कि साल 2000 में एक बड़ा हादसा हो गया था तभी से एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने बिजली वितरण निगम को कहा था कि बिजली आपूर्ति नहीं होने से कई आवश्यक सेवा पर असर पड़ता है.
झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या कहा था
1 अप्रैल को सरहुल के दिन झारखंड बिजली वितरण निगम ने रांची में लगभग 10 घंटे बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने 1 अप्रैल को सरहुल के जुलूस के दिन बिजली आपूर्ति बंद रखे जाने पर नाराजगी जाहिर की थी.हाई कोर्ट का यह तर्क था कि बिजली आपूर्ति बंद होने से बुजुर्ग, गर्भवती महिला, मरीज और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र के अलावा छोटे बच्चों को परेशानी होती है.महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाई कोर्ट में यह दलील दी थी कि रामनवमी 6 अप्रैल को है,उस दिन भी जुलूस निकलेगा.इसलिए बिजली आपूर्ति बंद करने की जरूरत पड़ती है.इस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि इतने घंटे आवश्यक सेवा को नहीं रोका जा सकता.इसलिए जुलूस निकालने वालों से बातचीत कर झंडे के खभों की ऊंचाई छोटी की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की अपील पर क्या कहा
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस मामले को ले गई जहां सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को राहत दी है और बिजली आपूर्ति बंद करने की अनुमति दी है.सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि अनिवार्य सेवा के लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जाना चाहिए.इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि रामनवमी के दिन दोपहर बाद से बिजली आपूर्ति बंद हो सकेगी.
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