शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस


रांची(Ranchi): झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन (Dr. Raviranjan) और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ( Sujit Narayan Prasad ) की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उपायुक्त के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि आज सिर्फ शेल कंपनी मामले पर ही सुनवाई हुई. मनरेगा व खनन लीज मामले पर आज सुनवाई नहीं हुई है.
इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को अगली सुनवाई के दौरान ED द्वारा पूजा सिंघल मामले में दायर की गई PC(परोसिक्यूशन कम्प्लेन ) मांगी है. कोर्ट ने ED को यह निर्देश दिया है कि उक्त दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए. आपको बता दें कि ED की ओर से अधिवक्ता अमित दास(Amit Das) और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन(Rajeev Ranjan) और अधिवक्ता कपिल सिब्बल(Kapil Sibal) ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा.
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क्या है पूरा मामला
दरअसल, शिव शंकर शर्मा ने कोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने में राजधानी के बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल शामिल है. बिजनेसमैन इनके काले धन को वाइट मनी बनाते है.
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