देवघर(DEOGHAR):देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा-2003) की धारा 4 के तहत देवघर जिलान्तर्गत लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के सभी 1245 मतदान केन्द्रोें को “तम्बाकू मुक्त क्षेत्र” के रूप में घोषित किया जाता है.
जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य है:-
1 सभी मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा एवं अन्य नामों से बिकने वाले सामग्रियों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
2 सभी मतदान केन्द्रों पर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र से संबंधित साईनेज बोर्ड का प्रदर्शन किया जाएगा.
3 सभी मतदान केन्द्रों के पीठासीन पदाधिकारियों को अपने मतदान केन्द्र में उक्त आदेश के अनुपालन हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है.
4 उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु पर्यवेक्षण एवं निगरानी का कार्य जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के द्वारा किया जाएगा। साथ ही कोषांग के द्वारा तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों को जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा.
तंबाकू छोड़ने का मन है तो टोलफ्री नंबर पर बात कर सकते हैं
इसके अलावा वैसे मतदाता जो तम्बाकू की लत को छोड़ना चाहते हैं वे नेशनल टोबाको क्विटलाईन 1800-11-2356 (टॉल फ्री) पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक (सोमवार छोड़कर) पर सम्पर्क कर सकते हैं.
रिपोर्ट-रितुराज सिन्हा
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