रांची(RANCHI): रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी की विधानसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई है. हजारीबाग कोर्ट के द्वारा सजा मिलने के कारण ममता देवी की सदस्यता रद्द कर दी गई. झारखंड विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
गोला गोली कांड में दोषी पाई गई थी ममता
पिछले 13 दिसंबर को हजारीबाग कोर्ट ने रामगढ़ की कांग्रेसी विधायक ममता देवी को गोला गोली कांड में दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी उन्हें 5 साल की सजा दी गई है. फिलहाल ममता देवी जेल में हैं. मालूम हो कि ममता देवी आईपीएल कंपनी के खिलाफ आंदोलन में शामिल थीं. विरोध के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था और गोलीबारी हुई थी. इस घटना में कुछ लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे. हजारीबाग कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. ममता देवी को दोषी पाया गया था.
उप चुनाव की प्रक्रिया होगी शुरू
जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अनुसार और संविधान की धारा एक 191 (1) (ड़) के अनुसार ममता देवी के दोष सिद्ध होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधायकी चली जाती है. रामगढ़ विधानसभा सीट इस तरह से खाली हो गई अब यहां पर उप चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को मंगलवार को सूचना दी जाएगी.
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