रांची(RANCHI): खूंटी के कोचांग सामूहिक दुष्कर्म मामला को कोई भुला नहीं होगा. इस मामले में सजायाफ्ता जॉन जोनस टुडू को हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
उल्लेखनीय है कि जॉन जोनस टुडू पर दुष्कर्म का आरोप लगा था. इस मामले को लेकर बड़ा बवाल हुआ था. खूंटी जिले के कोचांग में सामूहिक दुष्कर्म का मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा. इस सामूहिक दुष्कर्म मामले में खूंटी सिविल कोर्ट द्वारा 17 मई 2019 को सजा सुनाई गई थी. इसमें जॉन जोनस टुडू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. सजायाफ्ता टुडू ने हाईकोर्ट में औपबंधिक जमानत याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
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