चाईबासा में रामनवमी और सरहूल को लेकर उपायुक्त व पुलिस कप्तान की संयुक्त बैठक, डीजे और भड़काऊ गानों पर पूर्ण रोक का फैसला

    चाईबासा में रामनवमी और सरहूल को लेकर उपायुक्त व पुलिस कप्तान की संयुक्त बैठक, डीजे और भड़काऊ गानों पर पूर्ण रोक का फैसला

    चाईबासा(CHAIBASA): पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त अध्यक्षता में सरहुल एवं रामनवमी त्योहार के मद्देनजर जिले में बेहतर विधि व्यवस्था संधारण के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में दोनों वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विशेष तौर पर त्योहारों के अवसर पर निकलने वाले जुलूस के दौरान डीजे एवं विवादास्पद/भड़काऊ गाने के बजाने पर पूर्णता रोक लगाने, पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सहित विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया. बैठक उपरांत उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि इस दौरान तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को सभी अखाड़ा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जुलूस निकालने के मार्गो का सत्यापन तत्पश्चात सुरक्षा दृष्टिकोण से सीसीटीवी अधिष्ठापन तथा वीडियोग्राफी और अखाड़ा के कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र के साथ उनकी उपस्थिति व चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल के लिए टेंट एवं वॉच टावर के निर्माण को सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किया गया.

    साफ-सफाई और जुलूस मार्ग को मरम्मतीकरण करने का दिया गया निर्देश

    उपायुक्त ने बताया कि बैठक के दौरान शहर की साफ-सफाई एवं जुलूस मार्ग अंतर्गत रोड मरम्मतीकरण को लेकर भी निर्देशित किया गया है, ताकि त्योहारों के अवसर पर होने वाले जुलूस के परिचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो. उन्होंने बताया कि जुलूस परिचालन के दौरान शहर में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी, परंतु कुछ विशेष क्षेत्रों में जनरेटर या अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु नगरपरिषद-चाईबासा के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.

    सोशल मीडिया पर रखी जाएगी पैनी नजर

    उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि पर्व-त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख स्थलों पर 108 एंबुलेंस को प्रतिनियुक्त करने हेतु जिले के सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है. इसके अलावा कंट्रोल रूम के क्रियान्वयन तथा सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से भ्रामक व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित सूचना फैलाने वाले व्यक्ति पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित सहित अनुमंडल पदाधिकारी को क्षेत्र अंतर्गत सीआरपीसी 107 के तहत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है. उक्त बैठक में अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज़ अनवर, पुलिस उपाधीक्षक(मु.)  सुधीर कुमार सहित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य उपस्थित रहे.

    रिपोर्ट- संतोष बर्मा


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