उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का हुआ आयोजन, समस्या लेकर पहुंचे ग्रमीणों को मिला आश्वासन

    उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का हुआ आयोजन, समस्या लेकर पहुंचे ग्रमीणों को मिला आश्वासन

    पलामू (PALAMU):  उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे के जनता दरबार में शुक्रवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने समस्याएं सुनायी. जिसमें अपने हिस्से के जमीन पर आवास निर्माण किये जाने के बावजूद गोतिया द्वारा रोक लगाने,पत्थर के खनन पर रोक लगाने सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए. नौडीहा बाजार प्रखंड के चराई 2 पंचायत से आये ग्रामीणों ने उपायुक्त को दिये आवेदन में कहा कि पत्थर खनन के लिए ठेकेदार द्वारा फर्जी ग्राम सभा कर वन भूमि में पत्थर खनन किया जा रहा है.  जिससे पंचायत के हरिडीह,नावाडीह,तुर्काडीह, गांव प्रभावित हो रहे हैं.ग्रामीणों ने बताया कि पत्थर खनन के रास्ते में सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय भी अवस्थित जिससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं. अतः ग्रामीणों ने उपायुक्त से खनन स्वीकृति पर रोक लगाने की मांग की.

    जनता दरबार में ऑन द स्पॉट यूडीआईडी कार्ड हुआ निर्गत

    जनता दरबार में पाटन के नावाजयपुर से आये योगेंद्र प्रसाद ने उपायुक्त को बताया कि उनका पोता अनुज कुमार 90 प्रतिशत दिव्यांग है. कई बार ब्लॉक् व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दौड़ लगाने के बावजूद आज तक यूडीआईडी कार्ड निर्गत नहीं किया. इस पर उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को उचित कार्रवाई करने की बात कही जिसके पश्चात अनुज कुमार का ऑन द स्पॉट यूडीआईडी कार्ड निर्गत कर दिया गया.इसी तरह चैनपुर से आये रौशन कुमार ने उपायुक्त को बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची में उनका प्रोविजनल एडमिशन हुआ है. उन्होंने बताया कि नॉन कृमि लेयर व जाति प्रमाण पत्र जमा करने के पश्चात है उनका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा. अंचल में आवेदन किया है लेकिन राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के वजह से प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है जिसके कारण एडमिशन कैंसिल होने का खतरा बना हुआ है अतः उन्होंने उपायुक्त से प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जिसके बाद उपायुक्त ने चैनपुर सीओ को फोन कर प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया. इसी तरह तरहसी के पूजा कुमारी ने भी आय प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर डीसी से अनुरोध किया. इसके अलावे आवास,पेंशन रुक जाने,राजस्व,समेत अन्य विभागों से जुड़े आवेदन आए जिसे उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को फॉरवर्ड करते हुए 15 दिनों के भीतर निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया.

    रिपोर्ट: ज़फर हुसैन, पलामू


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