रांची(RANCHI): नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है. उसे 20 साल की सजा दी गई है. इसके अतिरिक्त 20000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
जानिए इस मामले को विस्तार से
यह मामला रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र का है. घटना 20 अप्रैल, 2022 की है. घटना कुछ इस प्रकार है. नाबालिग युवती शाम में अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकली थी.सुनसान अंधेरा देखकर सुनील कुमार हरिजन नामक युवक उसे डराकर सुनसान जगह ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी गई. सुनील कुमार हरिजन घटना को अंजाम देकर गांव से फरार हो गया. पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी उसके बाद सोनहातू थाना में मामला दर्ज कराया गया.पुलिस ने सुनील कुमार हरिजन को 24 अप्रैल, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में मजबूती के साथ गवाह पेश किया गया.पोक्सो कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सुनील कुमार हरिजन को दोषी पाते हुए उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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