धनबाद(DHANBAD); झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत के फैसले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया आदेश
संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाने की अनुमति मांगी थी. हाई कोर्ट ने 15 जुलाई के धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 के आदेश को सही ठहराते हुए संजीव सिंह को प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पत्नी रागिनी सिंह ने 2 अगस्त को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लोअर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. लोअर कोर्ट ने 15 जुलाई को संजीव सिंह का इलाज रांची स्थित रिम्स अस्पताल में कराने का आदेश दिया था. परंतु संजीव सिंह ने रिम्स में जान का खतरा बताते हुए वहां जाने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि रिम्स रांची राज्य का सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल है. रिम्स में सक्षम डॉक्टरों की टीम है, जो हर बीमारी में याचिकाकर्ता के पति का सही ढंग से इलाज कर सकते हैं. इसलिए निचली अदालत के फैसले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
संजीव सिंह को रिम्स में तत्काल कराया जाए भर्ती
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल संजीव सिंह को रिम्स में भर्ती कराने की दिशा में जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है. साथ ही संजीव सिंह को भी सहयोग करने का निर्देश दिया है. धनबाद के एसएसपी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संजीव सिंह को रांची भेजने को कहा है. साथ ही राज्य सरकार को भी रिम्स में संजीव सिंह की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है. पूर्व विधायक संजीव सिंह फिलहाल बीमार चल रहे हैं. पिछले महीने धनबाद जेल में कुर्सी से गिर कर चोटिल हो गए थे. उसके बाद उन्हें धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया.
नीरज सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद
संजीव सिंह अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद हैं .2017 से ही वह जेल में है. इधर, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देने का अनुरोध कोर्ट से किया गया था.
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