रांची समेत चार जिलों के नक्सली हिंसा पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

    रांची समेत चार जिलों के नक्सली हिंसा पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

    रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार ने नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने उन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया है, जिन्होंने नक्सली घटनाओं में अपने परिजन खोए हैं. यह फैसला राज्य सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाली और पीड़ितों को न्याय दिलाने की पहल की जा रही है. शुरुआती चरण में यह मुआवजा रांची, लातेहार, गिरिडीह और गुमला जिलों के पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा. विभाग ने संबंधित उपायुक्तों को जिला कोषागार से राशि जारी करने का निर्देश दिया है ताकि लाभार्थियों तक राहत शीघ्र पहुंच सके.

    किसे कितना मुआवजा मिलेगा
    लातेहार : वर्ष 2004 में नक्सली हिंसा में मारे गए दिलीप प्रसाद के पुत्र सुमित कुमार को ₹50,000 का मुआवजा दिया जाएगा.
    रांची : 2007 में नक्सलियों के हमले में जान गंवाने वाले महिपाल साहू की मां तीर्थमुनि देवी को ₹1 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी.
    गिरिडीह : वर्ष 2018 में नक्सली हिंसा में मारे गए सेवा महतो की पत्नी सुमरी देवी को ₹1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.
    गुमला : साल 2007 में अशोक सिंह की नक्सली हमले में मौत के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मीण देवी को भी ₹1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

    सरकार का कहना है कि यह कदम नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत और न्याय दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है.


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