रांची (RANCHI) : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जिसे JSSC CGL परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है, उसे रद्द करने संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव के खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई.
कर्मचारी चयन आयोग के इस परीक्षा के बारे में जानिए
पिछले 21 और 22 सितंबर को पूरे प्रदेश में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई. इसमें बहुत सारे छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाया है और आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. इस संबंध में हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. इनमें कर्मचारी चयन आयोग, राज्य सरकार और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक शामिल हैं.
कोर्ट में क्या की गई मौखिक टिप्पणी उसे भी जानिए
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा मौखिक टिप्पणी की गई, जिसमें यह कहा गया कि फिलहाल झारखंड में चुनाव चल रहा है और आदर्श आचार संहिता लागू है. इसलिए किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन या फिर उसका परिणाम घोषित करना संभव नहीं है. हम इस संबंध में बता दें कि इस विषय को लेकर राजनीति भी हो रही है. परीक्षा के आयोजन के दौरान इंटरनेट सेवा भी बंद की गई थी. सरकार ने यह कदम भ्रष्टाचार या पेपर लीक जैसे मामले को रोकने के उद्देश्य किया था.
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के 10 मिनट के अंदर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जाएगी. सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी प्रमुख भाजपा नेताओं से मिलने पहुंचे थे.
दोनों पक्ष ने इस संबंध में क्या दिए तर्क जानिए
जनहित याचिका दाखिल करने वाले वादी पक्ष यानी अभ्यर्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट का ध्यान पेपर लीक से संबंधित तथ्यों की ओर आकर्षित किया. दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन में कोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि किसी जनहित याचिका में कोई पुख्ता तथ्य नहीं है. इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 दिसंबर निर्धारित की है. जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें सुनवाई से पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
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