रांची(RANCHI): मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में चल रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी 12 मई को हुई थी. उनकी जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत के द्वारा खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. ईडी पूजा सिंघल को जमानत देने का विरोध करती रही है. इधर प्रवर्तन निदेशालय ने पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत कई अचल संपत्तियों को अटैच कर लिया है. ईडी को पूजा सिंघल के खिलाफ मजबूत साक्ष्य मिले हैं. इधर उनके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज करने की भी मांग ईडी ने राज्य सरकार से की है. अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं.
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