रांची(RANCHI): PIL मैनेज करने के मामले में जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी. वहीं अदालत ने षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है. अदालत ने 15 दिनों में सीबीआई को पूरे मामले को टेकओवर कर जांच करने का निर्देश दिया है. इससे अमित अग्रवाल की मुश्किल और बढ़ने वाली है. सीबीआई जांच में और भी कई लोग इस जांच के दायरे में आ जाएंगे.
बता दें कि 31 जुलाई को बंगाल पुलिस ने झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव को शॉर्ट लेक से गिरफ्तार किया था. राजीव कुमार के पास से पुलिस ने 50 लाख रुपये बरामद किया था. इस मामले में शिकायतकर्ता अमित अग्रवाल थे. अमित अग्रवाल ने बंगाल पुलिस को शिकायत की थी जिसमें बताया गया कि एक झारखंड हाई कोर्ट में दायर पीआईएल को वापस लेने के लिए पैसे की मांग की गई है. अमित अग्रवाल की शिकायत पर योजना बना कर अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया था. अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था. वहीं इस केस को बंगाल सीआईडी को सौप दिया था.
इस केस में फिर ed की इंट्री हुई और अधिवक्ता राजीव कुमार को ED ने रिमांड पर लेकर पूछताछ किया. पूछताछ के बाद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया और पूछताछ के लिए रांची के जोनल कार्यालय बुलाया. इसमें अमित अग्रवाल पैसों का सही जवाब और सोर्स नहीं दे पाए इसके बाद अमित अग्रवाल को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल भेज दिया था.
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