धनबाद (DHANBAD): रेल कर्मियों के लिए नया साल शुभ संकेत लेकर आ रहा है. गृह जिले या मनपसंद स्थान पर पोस्टिंग के लिए दूसरे रेलकर्मी की परस्पर सहमति से म्यूच्यूअल ट्रांसफर की अर्जी देने वाले रेल कर्मियों की अर्जी पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आदेश हुआ है. यह आदेश रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दिया है. रेलवे ने सभी जोन और मंडल से म्यूच्यूअल ट्रांसफर की अर्जियों पर हुई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट मांगी है. 7 जनवरी तक रिपोर्ट भेजने की अंतिम तिथि है. इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डीजे ने सभी जोन और मंडल को पत्र लिखा है.
पत्र में क्या दिया गया निर्देश
रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया है कि एक बार म्यूच्यूअल ट्रांसफर पर मुहर लग जाए और दोनों जोन से कर्मियों को एनओसी मिल जाए. तो 7 दिनों में ऐसे कर्मचारियों को नए पोस्टिंग स्थल के लिए रिलीव करना होगा. डीजी ने कहा है कि ऐसे कर्मियों की अर्जियों को लंबित रखने का कोई आधार नहीं है. बोर्ड ने म्यूच्यूअल ट्रांसफर में होने वाली देरी के लिए संबंधित विभाग के शाखा अधिकारी की जिम्मेवारी तय करने की बात कही है. अर्जी देने के 15 दिनों के अंदर कार्मिक विभाग को सर्विस बुक और लास्ट पे आउट का विवरण उपलब्ध कराना है. निर्देश है कि प्रक्रिया पूरी होते ही ब्रांच अधिकारी कर्मचारियों को एनओसी दें और बिना दूसरे जोन के कर्मी के अपने जोन में योगदान दिए अपने कर्मी को संबंधित जोन के लिए रिलीव कर दें और विभाग में कार्यरत दो रेलकर्मी यदि एक दूसरे के पोस्टिंग स्थल पर तबादला चाहे तो वह म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं.
रिपोर्ट : सत्यभूषण सिंह, धनबाद
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