वन भूमि घोटाला: कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

    वन भूमि घोटाला: कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

    रांची (RANCHI): ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. बुधवार को हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई. एसीबी ने स्निग्धा सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पति विनय सिंह के साथ मिलकर उस समय वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री की, जब आईएएस अधिकारी विनय चौबे हजारीबाग के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे. इस संबंध में एसीबी ने स्निग्धा सिंह को कांड संख्या 11/2025 में नामजद किया है.

    एसीबी के अनुसार, विवादित भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है. इसमें खाता नंबर 95 के प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 शामिल हैं, जिनका कुल रकबा 28 डिसमिल है. इसके अलावा खाता नंबर 73 के प्लॉट नंबर 812 की 72 डिसमिल भूमि भी इस मामले में शामिल है.

    बताया गया है कि यह सभी जमीनें बभनवे मौजा के हल्का नंबर 11 में आती हैं, जिन पर वर्तमान में विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का कब्जा है. इसी भूमि पर फिलहाल “नेक्सजेन” नामक ऑटोमोबाइल शोरूम संचालित हो रहा है.


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