मां को न्याय दिलाने के लिए बेटे के बयान पर पिता को मिली उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

    मां को न्याय दिलाने के लिए बेटे के बयान पर पिता को मिली उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

    रांची(RANCHI): एक मां को न्याय दिलाने के लिए बेटे के बयान पर पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. यह पूरा मामला हजारीबाग जिले के बरही थाना से जुड़ा हुआ है. दरअसल, आज से करीब चार साल पहले रेवल भुइयां ने अपनी पत्नी रीता देवी की हत्या कर लाश को जंगल में छिपा दिया था. इस मामले में रेवल भुइयां को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ब्रज किशोर पांडेय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर रेवल भुइयां को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

    बता दें कि, इस घटना की प्राथमिकी मृतका रीता देवी के पुत्र प्रदीप भुइयां ने बरही थाने में दर्ज करायी थी. इसमें उसने कहा था कि उसके पिता ने ही उसकी मां की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया है. साथ ही आरोप लगाया गया था कि उसके पिता रेवल उसकी मां रीता देवी को किसी बहाने से 3 दिसंबर 2021 को जंगल की ओर ले कर गए थे. इसके बाद वह लौट आए लेकिन उसकी मां नहीं आयी.  

    बाद में 11 दिसंबर को रीता देवी का शव बेंदगी जंगल से बरामद किया गया था. करीब चार साल तक चले इस मामले की सुनवाई के बाद शनिवार 1 फरवरी को कोर्ट की ओर से दोषी पति रेवल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है.


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