धनबाद(DHANBAD): नेत्री से दुष्कर्म के आरोप के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को मंगलवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सोमवार को ढुल्लू महतो का सफाई बयान दर्ज किया गया था. मंगलवार को फैसले की तारीख थी. फैसले की तिथि को देखते हुए कोर्ट में ढुल्लू महतो उपस्थित थे .कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी करने का आदेश दिया.
कोर्ट में गवाही के दौरान पलट गई नेत्री
महिला ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि 23 नवंबर 2018 को उसने मामले की शिकायत कतरास थाने में की लेकिन कतरास थाने ने प्राथमिकी लेने से इनकार कर दिया .फिर नेत्री ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की. लेकिन नेत्री ने कोर्ट में हुई गवाही के दौरान यू टर्न ले लिया .नेत्री का पति भी अपने बयान से पलट गया. महिला ने 164 के बयान में भी संगीन आरोप विधायक पर लगाए थे. पुलिस ने नेत्री का कोर्ट में धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज कराया था. नेत्री ने धारा 164 के तहत बयान में कहा था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में ढुल्लू महतो ने उसे बुलाया था और जबरन उसके साथ गलत काम किया था.नेत्री ने एफआईआर नहीं होने पर कतरास थाने के बाहर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्मदाह करने की भी कोशिश की थी.लेकिन कोर्ट में गवाही के दौरान वह पलट गई.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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