भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा सहित तीन को किस मामले में मिली दो साल की कैद की सजा, क्या है पूरा मामला


धनबाद: भोजपुरी गायक भरत शर्मा को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है. उनके साथ दो और लोगों को सजा मिली है. फर्जी कागजात पर आयकर विभाग से 7 लाख 82 हजार 529 रुपए का रिटर्न लेने के एक मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया.
सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसडीजेएम की अदालत ने भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास, सत्यवान सिंह और नम्रता राय को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की कैद और ₹5000 जुर्माना की सजा सुनाई है .अदालत ने आरोपियों को षड्यंत्र कर जालसाजी करने के अपराध में दोषी पाया है.
सजा के बाद आरोपियों को अपील के लिए जमानत पर मुक्त कर दिया गया. सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने 2004 में इन पर प्राथमिक दर्ज की थी. आरोपियों के खिलाफ आयकर विभाग ने फर्जी टीडीएस के आधार पर रिफंड लेने का आरोप लगाया था. भरत शर्मा के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से कुल 6 मुकदमे दाखिल किए गए थे. इनमें से पांच मुकदमों में पहले ही भारत शर्मा को सजा हो चुकी है .सजा के खिलाफ भारत शर्मा ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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