धनबाद (DHANBAD) : जामा ,जामताड़ा रूपनारायणपुर पथ निर्माण की आड़ में हुए अलकतरा घोटाले के मामले में 13 वर्षों बाद मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया. मामले में पांच दोषियों को अदालत ने 30 जनवरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. आरोपियों के खिलाफ नौ लाख से अधिक का अलकतरा घोटाला करने का आरोप है.
पांत साल की सजा और 20 हजार जुर्माना
बता दें कि अदालत में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जामताड़ा प्रकाश चंद्र सिंह, सहायक अभियंता, जामताड़ा एंथोनी तिग्गा, जूनियर इंजीनियर जामताड़ा नरेश प्रसाद सिंह को 6 वर्ष की सश्रम कारावास और डेढ़ डेढ़ लाख के जुर्माना से दंडित किया है. वहीं अदालत ने प्रमोद कुमार सिंह प्रोपराइटर, पी एंड एस कंपनी, सप्लायर मनोज कुमार भगत को 5 वर्ष की कैद और एक लाख 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.
रिपोर्ट : सत्यभूषण सिंह, धनबाद
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