रांची(RANCHI): रांची में ज़मीन घोटाला मामले में ED द्वारा गुरुवार को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन भेजकर कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि छवि रंजन की जगह उनके वकील अभिषेक गुप्ता ED कार्यालय पहुंचे. इस दौरान ED अधिकारियों से मुलाक़ात के बाद छवि रंजन के वकील ने कहा की सरकार द्वारा उन्हें पहले ही 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक पितृत्व अवकास की छुट्टी मिल चुकी थी. इसलिये हमने आवेदन देकर मई के पहले हफ़्ते के बाद का वक़्त देने का निवेदन किया है. लेकन ईडी ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और 21 अप्रैल के शाम 4 बजे तक किसी हाल में रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए आने को कहा है. ईडी ने आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है.
आपको बताये कि 21 अप्रैल को ईडी दफ्तर में छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. सेना की जमीन की फर्जी खरीद-फरोख्त मामले में पिछले 13 अप्रैल को उनके आवास और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में छवि रंजन को 21 अप्रैल को संबंध भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था. इस संबंध में छवि रंजन ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजकर दो सप्ताह का वक्त मांगा है.
ईडी से मांगा था दो हफ्ते का समय
रांची स्थित जोनल कार्यालय में आवेदन देकर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ईडी से समय की मांग करने का कारण भी बताया है.आवेदन में उन्होंने लिखा है कि पारिवारिक वजह से उन्हें कई तरह की व्यस्तता है इस कारण उन्हें दो सप्ताह का वक्त दिया जाए.
क्या है मामला
मालूम हो कि ईडी ने पिछले 13 अप्रैल को रांची जमशेदपुर आसनसोल समेत 22 स्थानों पर छापेमारी की थी छापेमारी के बाद कुछ सरकारी सेवक समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. इसमें बड़गाईं अंचल का एक निरीक्षक और रिम्स का एक रेडियोग्राफर भी शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय आईएएस अधिकारी छवि रंजन को एक बार मोहलत दे सकता है. लगभग 4.5 एकड़ सेना की जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री का यह मामला है.
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