दुमका:  शहर में कई मिष्ठान एवं किराना दुकानों में छापेमारी स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दास्त नहीं, होगी कार्यवाई: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

    दुमका:  शहर में कई मिष्ठान एवं किराना दुकानों में छापेमारी स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दास्त नहीं, होगी कार्यवाई: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

    दुमका(DUMKA): त्यौहारी समय में लोगों को मिलावटी सामान न मिले इसको लेकर दुमका में खाद्य सुरक्षा विभाग रेस है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा को दुमका शहर में कई मिष्ठान एवं किराना दुकानों में छापेमारी की गई. नारायणी स्वीट्स सहित कई मिष्ठान दुकान से सैंपल कलेक्ट किया गया, जिसे जांच हेतु रांची भेजा जाएगा. वहीं एक किराना दुकान से काफी मात्रा में मधुसूदन ब्रांड का इंडस्ट्रियल कलर जप्त किया गया. साफ सफाई में लापरवाही बरतने वाले दो दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल आ गया. 

    खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दिया ये निर्देश

    खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित राम ने बताया कि सभी कारोबारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले. उन्होंने बताया कि मिठाई  बनाने वाले खाद्य कार्यबारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि मिठाइयों को सुरक्षित एवं अत्याधुनिक, आकर्षक बनाने एवं रखने के लिए अवांछित केमिकल एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाले अखाद्य औद्योगिक रंग का उपयोग नहीं करना है साथ ही एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत प्राकृतिक एवं कृत्रिम रंगों का मिठाइयों में तय मानक के अनुरूप उपयोग करना है. विभिन्न प्रकार के मिठाइयों में ग्लूकोज, आटा, मैदा, घी, रिफाइन, तेल इत्यादि का मिलावट नहीं करेंगे. अपने-अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में एफएसएसएआई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रमाण पत्र अपने परिसर के प्रमुख स्थान पर दर्शना सुनिश्चित करेंगे. विभिन्न खाद्य पदार्थों का निर्माण करते समय सभी कारोबारी के द्वारा संबंधित मिठाई बनाने वाले होटल, ढाबा में हैंड ग्लव्स, बाल ढकने की टोपी एवं मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे. खाद्य पदार्थ का समुचित साफ सफाई रखना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी.

    उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ में केमिकल कलर का प्रयोग करते पकड़े जाने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. ग्राहकों से भी अनुरोध किया कि किसी खाद्य कारोबारी के द्वारा मिलावटी एक्सपायरी अथवा किसी प्रकार का अमानक खाद्य सामग्री दिया जाता है इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से जरूर करें.

    रिपोर्ट: पंचम झा 


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