Tnp desk:- दिवाली आने में महज कुछ ही दिन बचा हुआ है. लोग दीपो के इस पर्व पर अपने-अपने स्तर से तैयारियां तेज कर दी है. बाजार भी सज चुके है और घरों की रंगाई पुताई भी जोर-शोर से की जा रही है. पटाखों का बाजार भी लग गया है सभी खरीदारी भी लगे हुए हैं. हालांकि, इस बार लोगों को हिदायत दी गई है कि पटाखे एक नियमित वक्त पर ही फोड़े ताकी हवा की गुणवत्ता खराब न हो औऱ एयर क्वालिटी अच्छी हो.
दरअसल, प्रदूषण के मद्देनजर राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने निर्देश जारी किए हैं. पर्षद ने पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया है. आदेश में बताया है कि झारखंड की एयर क्वालिटी अच्छी है. इसे बरकरार बनाए रखने के लिए निर्धारित समय में ही पटाखें फोड़ें.
8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने का समय
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार एनजीटी, नई दिल्ली ने दीवाली के मद्देनजर एयर पॉल्यूशन को देखते हुए आदेश जारी कर रखा है. लिहाजा, इसी आदेश को देखते हुए पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ें. इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र दो घंटे ही फोड़ने का निर्देश दिया गया है. अगर जो कोई भी इन आदेशों को पालन नहीं करता हैं, तो उसे आइसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई जिले के डीसी स्तर से की जाएगी.
क्रिसमस और छठ में पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मुताबिक दीपावली, गुरु पर्व पर रात 8 से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी. छठ में सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे. वहीं क्रिसमस और नये साल की मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकते हैं. यानि आगामी आने वाले त्योहारों में पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है. जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसे जिला प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अच्छी है झारखंड की हवा
पर्षद के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों के शहरी इलाकों में एय़र क्वालिटी अच्छी है यानि यहां की हवा अभी ठीक है. वायु की गुणवत्ता स्तर इस साल संतोषप्रद स्थिति में है. हवा के स्तर बिगड़े नहीं इसलिए इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए. इसके साथ ही ऐसे पटाखों की बिक्री की जानी चाहिए, जिनकी आवाज 125 डीबी (ए) से कम हो.
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