टीएनपी डेस्क (Tnp desk):- मुश्किलों से गुजर रहे सोरेन परिवार की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल, लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जेएमएम से राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर फैसला सुनाया ,
आय से अधिक संपत्ति का मामला
सोमवार को लोकपाल ने केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है. लोकपाल ने इस मामले में प्रारंभिक जांच छह महीने के अंदर पूरी करने के लिए कहा है. इसके साथ ही जांच रिपोर्ट की प्रति सौंपने को कहा है. मालूम हो कि लोकपाल ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था.
छह महीन के भीतर जांच का आदेश
लोकपाल ने अपने आदेश में जांच एजेंसी को हर महीने मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने और जांच की प्रगति को हर महीने अवगत कराने के लिए कहा है . पहली जांच रिपोर्ट 30 अप्रैल या उससे पहले मांगी है.
गौरतलब है कि गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसी पर लोकपाल ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई को आदेश दिया था.
शिबू सोरेन को नहीं मिली थी राहत
उधर, लोकपाल द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच के आदेश को शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, इस अपील याचिका पर राहत नहीं मिली थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था और एकल पीठ ने लोकपाल के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
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