धनबाद(DHANBAD) : धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में अब तक तीन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. जेल में बंद डब्ल्यू मिश्रा उर्फ राकेश कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. वह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद है. उसपर शूटरों को शरण देने का आरोप है. इस मामले में रिंकू सिंह को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लेकिन उसका केस अन्य आरोपियों के केस से अलग चल रहा था. एक अन्य आरोपी पिंटू सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है.
इस तरह अब तक तीन आरोपियों की जमानत हो चुकी है. डब्ल्यू मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने सरायढेला थाना में एक अन्य मुकदमा दर्ज किया था. आरोप लगाया गया था कि डब्ल्यू मिश्रा ने मुन्ना बनकर मकान किराए पर लिया था. उसमें शूटरों को ठहराया था. घटना को अंजाम देने के बाद शूटर वहां से फरार हो गए थे. डब्ल्यू मिश्रा को पुलिस ने 11 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया था. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या 21 मार्च 2017 को हुई थी. धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह और उनके समर्थकों को धनबाद के सरायढेला में गोलियों से भून दिया गया था.
यह हमलाकांड शाम 7 बजे के आसपास हुई थी, जब नीरज सिंह अपनी गाड़ी से स्टील गेट स्थित अपने आवास जा रहे थे. नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट पहुंच कर ब्रेकर पर धीमी हुई, हमलावरों ने तीन तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी. जब तक नीरज सिंह कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी. गाड़ी की अगली सीट पर नीरज सिंह बैठे हुए थे. उन्हें भी दर्जनों गोलियां लगी. इस हमलाकंद में नीरज सिंह के अलावे उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी, चालक घल्टू और समर्थक अशोक यादव की मौत हो गई थी.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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