पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की मिली मोहलत,जानिए कब तक करना है आपको लिंक


टीएनपी डेस्क(TNP DESK): आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर को अगर आपने लिंक नहीं किया है तो समस्या हो सकती है. यह करना अनिवार्य है.यह आप समझ जाइए.आप इसके बिना अपना खाता ऑपरेट नहीं कर सकेंगे.आपका बैंक अकाउंट और अन्य वित्तीय लेन-देन ठप हो जाएगा. इसलिए आधार और पैन नंबर को लिंक करना जरूरी है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 31 मार्च,2023 अंतिम दिन तय कर रखा था. बहुत सारे लोगों का आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर लिंक नहीं है. इसलिए यह तय किया गया है कि इसके लिए कुछ और मोहलत दी जानी चाहिए. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया है.
ताजा जानकारी के अनुसार पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर को जोड़ने की मोहलत 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है. इस दौरान ऐसे सभी लोगों को दोनों नंबरों को आपस में लिख कर देना होगा ताकि भविष्य में किसी भी वित्तीय लेन-देन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. इसलिए फिलहाल ऐसे लोग जिन्होंने आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर को लिंक नहीं किया है, उनके पास समय है. जल्द से जल्द यह काम कर लें नहीं तो शायद आगे जुर्माना देकर भी लिंक करने का मौका सरकार शायद नहीं दे. यह तो स्पष्ट है कि यह काम करना ही है. इसलिए कल जो करना है, उसे अभी कर लें. वैसे फिलहाल भारत सरकार ने अंतिम तिथि को बढ़ा दी है.
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