रांची(RANCHI ): 10 करोड रुपए फर्जी तरीके से बैंक से लोन लेने के मामले में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. मालूम हो कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2011 में 10 करोड़ रूपया कर्ज लिया गया था. इस मामले में शहीद खान आरोपी है.
जानिए इस मामले को विस्तार से
14 मार्च,2011 को शाहिद खान नामक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज पेश कर व्यापार के विस्तार के लिए जमशेदपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की बिष्टुपुर शाखा से 10 करोड़ रूपया ऋण लिया था. शाहिद खान ने बैंक से कर्ज तो ले लिया लेकिन उसकी मंशा इसे लौटने की नहीं थी. इसलिए वह गायब हो गया. इस मामले में सीबीआई ने 2015 में मामला दर्ज किया. पंजाब नेशनल बैंक रांची के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक विमल कुमार शर्मा की शिकायत पर यह प्राथमिक दर्ज की गई. रामगढ़ में स्थित मिश्र से एक के इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर पार्टनरशिप के तहत शाहीद खान और जावेद खान ने अपने गारंटर शहदाब खान, अजाज खान और सिराज खान के साथ सर षड्यंत्र रचा. बैंक से ऋण तो मिल गया.जब जमीन संबंधी दस्तावेज जो गिरवी में रखे गए थे.उसकी जांच पड़ताल हुई तो सभी फर्जी पाए गए. कोर्ट शाहीद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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