सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ परिवाद, मुजफ्फरपुर कोर्ट में 16 सितंबर को होगी सुनवाई 

    सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ परिवाद, मुजफ्फरपुर कोर्ट में 16 सितंबर को होगी सुनवाई 

    मुजफ्फरपुर (MUJAFFARPUR) : शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायीक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त बिनोद सिंह गुंजियाल सहित बिहार के सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षक के विरुद्ध आपराधिक परिवाद दायर किया गया है. अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने शराब से हो रही मौतों के सरकारी आंकड़े को आधार बनाया है.

    इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

    धारा 304 और 120 (बी) और 34 के तहत ये परिवाद दर्ज कराया है. गैर इरादतान हत्या का आरोप लगाते हुए दर्ज परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर 2023 को दी है.

    शराबबंदी से 243 लोगों की मौत

    अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि आरटीआई के जवाब में उन्हें ये जानकारी मिली की शराबबंदी लागू होने के बाद से अगस्त 2023 तक बिहार में कुल 243 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है. इन 243 मौतों के लिए बिहार सरकार को जिम्मेवार मानते हुए अधिवक्ता सुशील कुमार ने परिवाद दायर किया है. उन्होंने कहा कि जब 2016 से पहले शराब की बिक्री पर रोक नहीं थी, उस समय यही मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हर गली में शराब की दुकान खुलवाई थी. शराब का कोटा फिक्स किया था. जिन दुकानदारों की बिक्री कोटा के मुताबिक नहीं था, उन्हें कोटा के हिसाब से टैक्स जमा करना पड़ता था.


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