धनबाद(DHANBAD) : देश की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया में हाउस रेंट रिकवरी के संबंध में एक नया अपडेट सामने आया है. 7 अगस्त 2024 को एक पत्र जारी किया गया है. जिसमें हाउस रेंट वसूली के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए है. आदेश में कहा गया है कि कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक 22 मई 2018 को आयोजित बैठक में लीज पर दिए गए आवास पर हाउस रेंट रिकवरी के संबंध में निम्न अनुसार नियम स्वीकृत किया है. यह HR मैन्युअल के अध्याय 1 के अनुसार है. पत्र में कहा गया है कि HRA दर, कंपनी द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, राज्य निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्लींथ क्षेत्र पर आधारित लाइसेंस शुल्क के अनुरूप तथा समय-समय पर संशोधित या मूल्य वेतन का 7.5% एक्स श्रेणी के शहरों के लिए, मूल वेतन का 5% वाई श्रेणी के शहरों के लिए, मूल्य वेतन का 2.5% जेड श्रेणी के शहरों के लिए में से जो कम होगा, उसके आधार पर निर्धारित होगी.
HRA की वसूली अधिकारी के वेतन से की जाएगी
HRA की वसूली कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के आधार पर संबंधित अधिकारी के वेतन से की जाएगी. इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, संपदा निदेशालय ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सामान्य पुल आवासीय आवास के लिए लाइसेंस शुल्क की फ्लैट दर में संशोधन जारी किया है. ऐसे में लाइसेंस शुल्क की कटौती शहरी विकास मंत्रालय, राज्य निदेशालय द्वारा जारी आदेशों केअनुसार संशोधित दरों के अनुसार होगी. पिछली तिथि से देय राशि की वसूली 3000 प्रति माह की किस्तों में की जा सकती है. कोल इंडिया लिमिटेड हाल के दिनों में अपने नियमों में कई परिवर्तन किए है. अधिकारी और कर्मचारियों के आश्रितों के नौकरी के नियम में भी परिवर्तन किया गया है. बता दे कि कोल इंडिया के कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन की नई नीति के बाद अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में भी संशोधन कर दिया गया था. संशोधित नियम में कोयला अधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियोजन में बड़ी राहत मिली थी.
पहले भी कई नियम में हुए थे परिवर्तन
प्रबंधन ने अधिकारियों के आश्रितों के अनुकंपा पर नियोजन संबंधी नीति में संशोधन करते हुए गैर अधिकारियों की तरह कम उम्र के बच्चे को लाइव रोस्टर में शामिल करने तथा परिवार में किसी आश्रित के नौकरी में रहने के बाद भी अनुकंपा पर दूसरे आश्रित को नौकरी देने पर सहमति दे दी थी. पूर्व में अधिकारियों की मौत पर कम उम्र के बच्चे का नाम लाइव रोस्टर में शामिल करने का प्रावधान नहीं था. परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं भी नौकरी में है, तो दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं मिलती थी. संशोधित नीति के अनुसार यदि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी के पास अनुकंपा पर नौकरी का विकल्प होगा. शर्त यही होगा कि आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए. 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु वाले अधिकारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी. आश्रित बेटा या बेटी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए योग्य होंगे.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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