संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को सीएम की सौगात, मिलेगा मातृत्व अवकाश, ये है नियम और शर्ते

    संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को सीएम की सौगात, मिलेगा मातृत्व अवकाश, ये है नियम और शर्ते

    रांच(RANCHI):मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. जिसके अनुसार अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा. और गर्भधारण के दौरान 180 दिनों तक बिना काम किये पैसे का भुगतान किया जायेगा.

     संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश

    आपको बता दें कि पहले संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान नहीं था. लेकिन जब ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति दे दी.

    महिला कर्मियों को 180 दिन का मिलेगा मातृत्व अवकाश

    मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा, जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर काम कर चुकी हों. उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा. इसके साथ ही यदि महिला के पहले से ही दो बच्चे है. तो ये अवकाश नहीं दिया जायेगा.


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