रांची(RANCHI): भाजपा विधायक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ उनके विरोधी ने जन्मतिथि को लेकर हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका को रद्द करते हुए विधायक को बड़ी राहत दी गई है.
जानिए पूरा मामला भाजपा विधायक के बारे में
झारखंड के डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा विधायक आलोक चौरसिया के खिलाफ डाल्टनगंज के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके के एन त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. के एन त्रिपाठी ने यह आरोप लगाया था कि भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने जो चुनावी हलफनामा में जो जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया है, वह गलत है. यानी जन्मतिथि मैं गड़बड़ी का आरोप लगाया था.
हाई कोर्ट का क्या आया फैसला, जरूर जानिए
डाल्टनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया के खिलाफ कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. के एन त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि आलोक चौरसिया ने जो जन्मतिथि का उल्लेख किया है वह गलत है.गड़बड़ी की गई है. अदालत में सभी संबंधित पक्ष और उपलब्ध सबूत की पड़ताल की. यह पाया गया कि आलोक चौरसिया की जन्म तिथि 15 फरवरी,1988 है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. इस प्रकार भाजपा विधायक को बड़ी राहत मिली है.
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