बड़ी खबर: जेपीएससी- 14वीं में उम्र सीमा पर हाईकोर्ट की राहत, 22 अभ्यर्थियों को फार्म भरने की अनुमति


रांची(RANCHI): जेपीएससी- 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े 22 अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से अस्थायी राहत मिली है. जस्टिस आनंदा सेन की पीठ ने आयु सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन भरने की अनुमति दे दी है. साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनका अंतिम परिणाम न्यायालय के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा और बिना अनुमति रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा.
अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट को लेकर याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने तर्क दिया कि नियमावली की धारा 4(1) के तहत आयोग को प्रति साल परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, जबकि धारा 6 राज्य सरकार को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार प्रदान करती है. पूर्व की परीक्षाओं में यह छूट दी जा चुकी है.
इन बिंदुओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने आयोग को 14 फरवरी तक आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया. सरकार की ओर से अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है
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