रांची(RANCHI): - झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. इस आदेश के तहत वैसे लोगों को बड़ा लाभ होगा जो संविदा पर काम करते आ रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाए. झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग समेत अन्य विभागों को यह आदेश दिया है.
प्रार्थी नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य 11 याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. बड़ी संख्या में झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी काम करते आए हैं. विभिन्न विभागों से जुड़े संविदा कर्मियों ने हाईकोर्ट से रिट याचिका के माध्यम से गुहार लगाई थी कि उनकी सेवा नियमित की जाए. वैसे झारखंड सरकार के स्तर से इस तरह के काम हो रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. ताजा आदेश से सरकार पर एक बार फिर से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का दबाव बढ़ेगा.
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