नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, पढ़े पूरी डिटेल्स

    नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, पढ़े पूरी डिटेल्स

    रांची (RANCHI): रांची जिले के चान्हो थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप के समीप मॉर्निंग वॉक कर रही एक लड़की का अगवा कर लिया गया था. उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.

    जानिए घटना के बारे में थोड़ा और विस्तार से

    जानकारी के अनुसार एक नाबालिग छात्रा अपनी सहेलियों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी. इसी समय कार पर सवार तीन आरोपियों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया. सुनसान जगह ले जाकर तीनों ने इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी. सूत्र बताते है कि पीड़ित लड़की से एक युवक एक तरफा प्यार करता था. उसका नाम सोहन था. लड़की की ओर से अटेंशन नहीं होने की वजह से वह इस तरह का अपराध के लिए मन बनाया.

    कैसे पकड़े थे आरोपी

    चान्हो थाना क्षेत्र में हुए इस कांड के बारे में एक तथ्य पुलिस के पास यह था कि आरोपी के कार से नाबालिग लड़की छूट कर भाग गई थी. आरोपी का मोबाइल गिर गया था, उसे खोजने के दौरान लड़की को समय मिल गया और वह भाग खड़ी हुई. लड़की ने यह भी बताया था कि एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा गया था. पुलिस इस आधार पर सभी पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी. एक पेट्रोल पंप में एक कार नजर आ गई. इसके आधार पर पुलिस ने सबसे पहले कुद्दूस अंसारी को पकड़ा गया. इसके बाद ही मुख्य आरोपी सोहन कुमार और इरशाद अंसारी को पकड़ा गया.

    अब जानिए कोर्ट ने क्या किया

    जनवरी, 2022 में घटित इस घटना को लेकर काफी सनसनी फैल गई थी. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने काफी मेहनत की आखिरकार सफलता मिली.पंद्रह वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई. इस घटना की सुनवाई पूरी हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए.पोक्सो कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई हुई.कोर्ट ने सोहन कुमार,कार मालिक कुद्दूस अंसारी और इरशाद अंसारी को दोषी करार दिया है. अगले 12 दिसंबर को कोर्ट सजा की बिंदु पर बहस होगी.फिर सजा सुनाई जाएगी.


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news