रांची (RANCHI) : जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 17 मई को सूचिबद्ध करने का निर्देश दिया है. बताते चले कि हेमंत सोरेन की तरफ से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बाघेल ने अपना पक्ष रखा.
केजरीवाल की जमानत का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने मांग थी जमानत
दरअसल, हेमंत सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए चुनाव में खुद के लिए भी जमानत मांगी थी. वहीं बता दें कि 3 मई को मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता. इस पर हेमंत सोरेन ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
जमीन घोटाले मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार
बता दें कि जमीन घोटाला से जुड़े मामले में पूछताछ के क्रम ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से ही हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है. जमीन घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
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