रांची(RANCHI ): बुधवार को सुबह-सुबह एक बड़ी खबर आई. खूंटी के चर्चित हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जानिए क्या है पूरा मामला विस्तार से.
जानिए अभियुक्तों के बारे में
खूंटी के तोरपा में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या पुलिस मुखवारी के आरोप में कर दी गई थी. यह मामला 2013 का है.पुलिस डायरी के अनुसार घर के सामने चबूतरा पर बैठे राम गोविंद और भूषण कुमार सिंह की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी.इस संबंध में कर्रा थाना में प्राथमिक (27/2013) की दर्ज कराई गई थी. मामले में पोलुस सुरीन के अलावा नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और तीन महिलाओं को आरोपी बनाया गया था.इस मामले में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोपी भी ट्रायल फेस कर रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए. अपर न्यायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद बुधवार को सजा सुनाई.तोरपा के पूर्व विधायक पोलुस सुरीन और जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा पूर्व विधायक पोलुस सुरीन को 25000 रुपए जुर्माना जेठा कच्छप को 45000 रुपए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह पेश हुए. इस मामले में चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.मालूम हो की पोलुस सुरीन तोरपा विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं. उनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से रहा है.
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