बांग्लादेश घुसपैठ: संथाल परगना DC की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट की नाराजगी, सुनवाई में कहा-अगर मिला घुसपैठ का एक भी मामला तो होगा अवमानना का केस  

    बांग्लादेश घुसपैठ: संथाल परगना DC की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट की नाराजगी, सुनवाई में कहा-अगर मिला घुसपैठ का एक भी मामला तो होगा अवमानना का केस  

    रांची(RANCHI): संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पक्ष रखा है. केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता वर्चुअल कोर्ट ने मौजूद रहे. मौके पर केंद्र सरकार का जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा. अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 12 सितंबर की निर्धारित की है. केंद्र सरकार की ओर से 12 तारीख को जवाब दाखिल किया जाएगा. जिसके बाद कोर्ट की कार्यवाही इस मामले पर आगे बढ़ेगी.    

    हाई कोर्ट ने संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी के घुसपैठ से इंकार पर कड़ी नारजगी जताई है. अदालत ने कहा कि अगर एक भी घुसपैठ का मामला मिला तो डीसी पर अवमानना का केस चलेगा. बता दें कि संथाल परगना  के 6 जिले गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ के डीसी ने कोर्ट में घुसपैठ से इनकार  किया है. कोर्ट में दिए गए रिपोर्ट में बताया है कि संथाल परगना में एक भी मामला घुसपैठ से जुड़ा हुआ नहीं है.

    बता दें कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका दानिश डेनियल नाम के व्यक्ति ने किया है. जिसमें कई तथ्य को कोर्ट के सामने रखा है. कोर्ट को बताया गया है कि कैसे संथाल परगना की भौगोलिक स्थिति बदल रही है. एक विशेष समुदाय की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है. साथ ही कई दस्तावेज भी कोर्ट में दिया है जिसमें जिक्र है कि कैसे कब और कहां बदलाव हुआ है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार पक्ष रख रहे है.दावा किया है कि झारखंड सरकार एक बड़े मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है.          


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